July 21, 2026
Shimla

हिमाचल भवन दिल्ली की कुर्की का मामला, सुखविंदर सरकार हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में आज जमा करवाएगी 64 करोड़ का ड्राफ्ट

शिमला: नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्की से बचाने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आज हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में 64 करोड़ का ड्राफ्ट जमा करेगी. अदालत ने एक पावर कंपनी के पक्ष में आर्बिट्रेशन अवार्ड की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त रकम जमा करवाने के आदेश जारी किए थे. उसी आदेश की अनुपालना के लिए राज्य सरकार 64 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट जमा करवाएगी.

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस रकम का ड्राफ्ट शनिवार को तैयार करवा लिया था, लेकिन समय पर ये अदालत की रजिस्ट्री में जमा नहीं हो पाया, लिहाजा इसे आज जमा किया जाएगा. मामले के अनुसार सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी ने लाहौल स्पीति में एक पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए अपफ्रंट मनी के तौर पर रकम जमा करवाई थी. बाद में ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं हो पाया. कंपनी ने रकम को वापिस लेने के लिए अदालत की शरण ली. मामला आर्बिट्रेशन में गया, जहां से फैसला कंपनी के हक में गया. उसी फैसले की अनुपालना के लिए कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन अवार्ड की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए थे. राज्य सरकार ने हिमाचल भवन की कुर्की को बचाने के लिए 64 करोड़ रुपए की रकम का ड्राफ्ट जमा करवाने का फैसला लिया. इसे आज रजिस्ट्री में जमा करवाया जाएगा. बता दें कि जून 2008 में ये प्रोजेक्ट लगाने की कवायद शुरू हुई थी. तब से लेकर अब तक वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर व अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनी है.सेली हाइड्रो कंपनी ने वर्ष 2009 में अपफ्रंट मनी जमा करवाई थी. प्रोजेक्ट वायबल न होने पर कंपनी ने 2017 में पैसे वापिस मांगे थे.

एचपीटीडीसी के होटलों से जुड़े मामले में डबल बैंच करेगी सुनवाई

वहीं, एक अन्य मामले में हाईकोर्ट की तरफ से एचपीटीडीसी के कुछ होटलों को बंद करने के मामले में आज डबल बैंच में सुनवाई प्रस्तावित है.एकल पीठ के फैसले के खिलाफ एचपीटीडीसी डबल बैंच में गई है.उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने 25 नवंबर तक 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे.बाद में सिंगल बैंच के समक्ष फैसले में संशोधन के लिए आवेदन किया गया.उस पर सिंगल बैंच ने 31 मार्च 2025 तक नौ होटलों को चलाने की अनुमति एक शर्त के साथ दी थी.अब एचपीटीडीसी ने डबल बैंच में चुनौती दी है.इस पर आज सुनवाई प्रस्तावित है

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