शिमलाः हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विभाग के बंद किये जाने वाले होटलों के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. हाईकोर्ट ने HPTDC को राहत देते हुए फिलहाल 18 होटलों को बंद करने पर स्टे लगा दिया है. यहां काम करने वाले कर्मचारियों की भी टेंशन खत्म हो गई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक महीने के भीतर ही क्लास-4 के कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा. दोपहर तक HPTDC की तरफ से कर्मचारियों को कोई आदेश नहीं मिलने से कर्मचारी असमंजस में थे।
शिमला हाईकोर्ट की तरफ एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक सोमवार को 9 होटलों को घाटे में चलने की वजह से सोमवार को बंद किये जाने का आदेश था. साथ ही सिंगल बेंच ने HPTDC के कम एक्यूपेंसी वाले 18 होटल को बंद करने का आदेश दिया था. इस पर अब हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. ऐसे में फिलहाल होटलों पर ताला नहीं लगाया जा रहा है. यानी यह खुले रहेंगे. यह फैसला जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर जस्टिस राकेश कैंथला की बैंच ने सोमवार को सुनाया. बताया जा रहा है कि 3 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी.
सरकारी होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों की टेंशन खत्म हुई है. एक महीने में सभी क्लास 4 रिटायर्ड कर्मचारियों को एरियर देने का कोर्ट में एफीडेविट दिया गया है. 10 दिन के अंदर 65 साल से अधिक उम्र के सभी क्लास 4 रिटायर्ड कर्मियों के 50 प्रतिशत एरियर दे दिए जाएंगे. सभी कर्मचारियों का एरियर 30 जून 2025 तक चुका दिया जाएगा.
बता दें कि, हिमाचल प्रदेश में सरकारी होटलों को बंद करने के आदेश के मामले में सियासी मोड आ गया था. जहां विपक्ष ने सुक्खू सरकार को जमकर घेरा था. तो वहीं, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से कर्मचारी असमंजस में थे. अब कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है.
