शिमला. हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. सरकार ने अप्रैल महीने में ट्रांसफर को लेकर आदेश जारी किए हैं.
जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग में टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर सुक्खू सरकार ने बैन लगाया था. अब सरकार की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि जनजातीय इलाकों में तीन साल पूरा कर चुके टीचर्स वे 15 मार्च 2025 से पहले शिक्षा विभाग को 5 मनपसंग जगहों के नाम भेज सकते हैं और फिर जांच के बाद निदेशक 20 मार्च 2025 से पहले सरकार की आगे की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भजेंगे. इसी तरह, स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाने के बाद, स्कूल कैडर में 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक और कॉलेज कैडर में 1 मई 2025 से 15 मई 2025 तक ट्रांसफर किए जाएंगे. इसके अलावा, एक ही जगह पर तीन साल पूरा कर चुके टीचर्स, जो कि सामान्य क्षेत्रों में तैनात हैं, उनके ट्रांसफर पर भी विचार किया जाएगा. सबसे अहम बात है कि म्युचल ट्रांसफर यानी आपसी स्थानांतरण के मामलों पर सरकार विचार नहीं करेगा. अतिरिक्त सचिव (उच्च शिक्षा) निशांत ठाकुर की ओर से संबंध में आदेश जारी किए गए हैं.
हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा.
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा है. शिक्षा विभाग में भी टीचर्स की ट्रांसफर को लेकर पॉलिसी लाने को लेकर बीते लंबे समय से बातें हो रही हैं. लेकिन धरातल पर कुछ हुआ नहीं है. सुक्खू सरकार ने टीचर्स के साल में एक ही बार ट्रांसफर का फैसला किया, ताकि, स्कूलों में पढ़ाई का काम प्रभावित ना हो. इसलिए सरकार ने अब अप्रैल महीने में तबादलों को लेकर आदेश जारी किए है.
