बैजनाथ (कांगड़ा), 11 मार्च 2026 — हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध बीड़ क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान कर दिया है। यह अधिसूचना 10 मार्च 2026 को जारी की गई है और राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह प्रभावी हो गई है।
उपमंडलाधिकारी बैजनाथ संकल्प गौतम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बीड़ को नगर पंचायत घोषित करने से पहले प्रस्तावित क्षेत्र के निवासियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत विचार-विमर्श और संबंधित पक्षों की व्यक्तिगत सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी ने अंतिम निर्णय लिया।
इस नवगठित नगर पंचायत बीड़ में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए गए हैं:
- पटवार वृत्त बीड़ के अंतर्गत: बीड़ खास, चौगान, कोटली, गुनेहड़ और बिलिंग
- पटवार वृत्त क्योरी के अंतर्गत: क्योरी, सूजा, वाड़ी और घोड़नाला
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इस क्षेत्र में आने वाली भूमि एवं भवनों को अधिसूचना प्रभावी होने की तिथि से तीन वर्ष तक संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) से पूर्ण छूट प्रदान की गई है। यह छूट स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
उपमंडलाधिकारी ने कहा, “बीड़ को नगर पंचायत का दर्जा मिलने से क्षेत्र में योजनाबद्ध शहरी विकास को मजबूत बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध बीड़-बिलिंग क्षेत्र में अब बेहतर आधारभूत ढांचा, सड़कें, स्वच्छता, जल आपूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं का विस्तार संभव हो सकेगा। इससे स्थानीय निवासियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और आर्थिक विकास की गति भी तेज होगी।”
बीड़, जो पैराग्लाइडिंग की राजधानी के रूप में जाना जाता है और तिब्बती संस्कृति व बौद्ध मठों से समृद्ध है, अब शहरी निकाय का दर्जा पाकर एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। क्षेत्रवासियों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है, क्योंकि इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और जीवन स्तर में सुधार होगा।
यह कदम हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण और स्थानीय शासन को मजबूत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
