बैजनाथ, 17 जुलाई 2025: उपमंडलाधिकारी बैजनाथ संकल्प गौतम ने बताया कि जालसू पास और थमसर पास सहित कांगड़ा जिले के दस चिन्हित ट्रेकिंग रूट्स पर आपदा प्रबंधन चेक पोस्ट स्थापित की जाएंगी। यह निर्णय जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत लिया गया है। मानसून सीजन में भूस्खलन, अचानक जलप्रवाह, कम दृश्यता और फिसलन भरे रास्तों के कारण बढ़ते जोखिमों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
ट्रेकिंग पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति और समूह को सुबह 5:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चेक पोस्ट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ट्रेकर्स को रूट प्लान, संपर्क विवरण और अनुमानित वापसी समय जमा कराना होगा। बिना पंजीकरण या निर्धारित रूट से भटकने पर बचाव कार्य का खर्च संबंधित व्यक्ति या समूह से वसूला जाएगा। आदेश की अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। यह आदेश 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेंगे।
एसडीएम ने ट्रेकर्स से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर अपनी और सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
