23.8 C
Baijnath
August 17, 2026
Mandi

पटवारी – कानूनगो महासंघ ने नए संसोन्धन अधिनियम को लेकर सीएम को सौंपा ज्ञापन

पधर

संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ उपमंडल पधर द्वारा एसडीएम पधर सुरजीत सिंह के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा है कि
जो अधिनियम हाल ही में संशोधित राजस्व अधिनियम संशोधन के माध्यम से राजस्व कार्यों को निपटाए जाने के लिए बनाई गई समय सीमा से महासंघ सहमत नहीं है।
संघ की अध्यक्ष अनुपमा ठाकुर , उपाध्यक्ष राजेन्द्र ठाकुर और सचिव राकेश ने कहा कि लोगों को समय पर सुविधा मिले इसका महासंघ स्वागत करता है मगर यह केवल कानून बनाने से नही होगा अपितु धरातल पर आवश्यक सुधार करने से होगा।

महासंघ ने कहा कि प्रतिदिन व्हाट्सअप के माध्यम से कई रिपोर्ट मांगी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को तैयार करने में ही समय व्यतीत हो जाता है और माह के अंत में प्रोग्रेस निशानदेही व तकसीम की मांगी जाती है।

इतना ज्यादा काम होने के कारण के बाबजूद नए संसोधन में अधिनियम को लाना सही नही है ।

महासंघ ने कहा कि पटवारी, कानूनगो को सप्ताह में तीन दिन कार्यालय में जरूरी तौर पर बैठने फसल घास व वर्षा के समय के बाद साल में 3-4 महीने ही फील्ड संबधी कार्य करने को मिलते है। एक कानूनगो ज्यादा से ज्यादा 5-7 निशानदेही के मामले एक माह में निपटा सकता है जबकि उसके पास निशानदेही के प्रतिमाह 30 से 40 मामले आते हैं, ऐसी सूरत में आपके द्वारा तय की गई समय सीमा में काम कैसे होगा इस पर विचार किया जाए।

महासंघ आग्रह करता है कि पटवारी, कानूनगो को इस बिल से कोई आपति नही है। आप पटवारी, कानूनगो एक माह में कौन-कौन से काम कितनी मात्रा में करेगा इस बारे एक बिल लाने की जरूरत है महासंघ चाहता है कि संशोधित बिल को लागू करने से पहले एक बार राज्य कार्यकारणी के साथ बैठक करे।

महासंघ यह भी कहना चाहेगा की यदि कार्यकारणी के साथ चर्चा किए बिना इसको थोपने की कोशिश की गई तो महासंघ किसी भी प्रकार का आंदोलन करने पर विवश होगा।

Related posts

द्रंग के नाउसी की सुजाता बनी नर्सिंग ऑफिसर

Admin

पधर में देई अभियान के तहत कार्यशाला का किया गया आयोजन

Admin

वन विभाग और पधर पुलिस ने नाके के दौरान गाडी से पकड़े 41 रेई के स्लीपर

Admin

Leave a Comment