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October 22, 2026
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कोटपा अधिनियम के तहत पुलिस का सख्त अभियान: नवंबर माह में अब तक 247 चालान जारी

बैजनाथ, 23 नवंबर 2024
जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और तंबाकू के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के तहत उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। नवंबर माह में अब तक बैजनाथ उपमंडल में 247 चालान जारी किए गए हैं, जो सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और अन्य नियमों के उल्लंघन को रोकने की दिशा में पुलिस की सक्रियता को दर्शाता है। इस कार्यवाही अभियान में बैजनाथ उपमंडल के तीनों थाने बैजनाथ , लंबागांव तथा पुलिस स्टेशन बीड सम्मिलित है |

सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर सख्ती
COTPA अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान, शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर शिमला, कांगड़ा, मंडी और सोलन सहित विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण कर उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की।

कार्रवाई के मुख्य क्षेत्र
सार्वजनिक स्थल: बस स्टैंड, बाजार, रेस्तरां और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान।
प्रतिबंधित क्षेत्र: शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य केंद्रों के पास।
विक्रेता: तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार जो चेतावनी साइन का पालन नहीं करते या स्कूलों के पास बिक्री करते हैं।
डीएसपी बैजनाथ अनिल शर्मा ने कहा , “हमारा उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। चालानों की बढ़ती संख्या हमारी सतर्कता और जन सहयोग का परिणाम है।

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